डीमर्जर में टैक्स का क्या असर होता है?

डीमर्जर में टैक्स का क्या असर होता है?

कभी सोचा है कि बड़ी कंपनियां क्यों खुद को तोड़कर अलग-अलग हिस्सों में बांट लेती हैं? हां, डीमर्जर यही तो है – एक स्मार्ट तरीका जहां कंपनी अपनी यूनिट्स को अलग करके ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। लेकिन इस प्रक्रिया में टैक्स का क्या रोल है? अगर आप निवेशक हैं या बिजनेस ओनर, तो ये जानना जरूरी है क्योंकि गलत प्लानिंग से लाखों का नुकसान हो सकता है। मैं हूं आपका हिंदी ब्लॉगर, और आज हम बात करेंगे डीमर्जर में टैक्स के असर की। सरल शब्दों में, उदाहरणों के साथ, ताकि आप आसानी से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं!

डीमर्जर क्या है? बेसिक्स समझें

डीमर्जर मतलब कंपनी का एक हिस्सा – जैसे कोई बिजनेस यूनिट – अलग होकर नई कंपनी बना लेना। आयकर एक्ट 1961 की धारा 2(19AA) के मुताबिक, ये तब होता है जब डीमर्ज्ड कंपनी (जो बंट रही है) अपनी अंडरटेकिंग को रिजल्टिंग कंपनी (नई बनी कंपनी) को ट्रांसफर कर देती है। लेकिन ये कोई मनमानी नहीं – सख्त शर्तें हैं:

  • ट्रांसफर बुक वैल्यू पर होना चाहिए, रीवैल्यूएशन नहीं।
  • रिजल्टिंग कंपनी डीमर्ज्ड कंपनी के शेयरधारकों को उनके हिस्से के अनुपात में शेयर जारी करे।
  • कम से कम 75% शेयरधारक डीमर्ज्ड से रिजल्टिंग कंपनी के शेयरधारक बन जाएं।
  • ये गोइंग कंसर्न बेसिस पर हो, यानी बिजनेस बंद न हो।

उदाहरण लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2021 में Jio और रिटेल बिजनेस को डीमर्ज किया। इससे निवेशकों को अलग-अलग स्टॉक्स मिले, और कंपनी का फोकस बढ़ा। लेकिन टैक्स? अगर शर्तें पूरी हों, तो ये टैक्स न्यूट्रल होता है – मतलब कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं!

डीमर्जर में टैक्स का महत्व: क्यों चिंता करें?

कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डीमर्जर ग्रोथ का टूल है, लेकिन टैक्स इम्प्लिकेशन्स इसे जटिल बना देते हैं। आयकर एक्ट की धारा 47 के तहत, अगर डीमर्जर क्वालिफाई करता है, तो ट्रांसफर को ‘ट्रांसफर’ ही नहीं माना जाता। नतीजा? कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं। लेकिन अगर शर्तें मिस हो गईं, तो टैक्स का बोझ बढ़ जाता है।

ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि:

  • कंपनियां टैक्स बचाकर ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं।
  • शेयरधारक बिना टैक्स वॉरी के नए शेयर पा लेते हैं।
  • गलत प्लानिंग से स्टैंप ड्यूटी या GST जैसी अतिरिक्त लागतें आ सकती हैं।

मान लीजिए आपकी कंपनी का एक प्रॉफिटेबल डिवीजन अलग हो रहा है। टैक्स न्यूट्रल होने पर सब स्मूथ, लेकिन नहीं तो कैपिटल गेन टैक्स 20% तक लग सकता है। दिल दहल जाता है न? लेकिन चिंता न करें, सही समझ से इसे हैंडल किया जा सकता है।

डीमर्जर के प्रकार और टैक्स कनेक्शन

डीमर्जर दो तरह के होते हैं – स्पिन-ऑफ (नई कंपनी बनाना) और स्प्लिट-ऑफ (शेयर एक्सचेंज)। टैक्स के लिहाज से, इंडियन कंपनी के लिए धारा 47(vib) लागू होती है, जहां अंडरटेकिंग ट्रांसफर टैक्स-फ्री होता है। फॉरेन कंपनियों के लिए धारा 47(vic) है, लेकिन 75% शेयरहोल्डर कंटिन्यूटी जरूरी।

टैक्स प्रभाव की डिटेल्ड व्याख्या: कंपनियों और शेयरधारकों पर असर

चलिए अब गहराई में उतरें। आयकर एक्ट के तहत डीमर्जर ज्यादातर टैक्स न्यूट्रल होता है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजन्स हैं।

डीमर्ज्ड कंपनी पर टैक्स असर

  • कैपिटल गेन एग्जेम्प्शन: धारा 47(vib) के तहत, एसेट्स ट्रांसफर पर कोई टैक्स नहीं। बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होता है, तो कोई गेन नहीं।
  • लॉस कैरी फॉरवर्ड: धारा 72A(4) से, ट्रांसफर्ड अंडरटेकिंग के लॉस रिजल्टिंग कंपनी को मिल सकते हैं।
  • डिडक्शन्स: अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस (धारा 35DD) पर 1/5th डिडक्शन 5 सालों में। लेकिन कुछ डिडक्शन्स जैसे 80-IA बंद हो जाते हैं।

रिजल्टिंग कंपनी पर टैक्स असर

  • डिप्रिशिएशन: धारा 32 के तहत, ट्रांसफर्ड एसेट्स का WDV (राइटन डाउन वैल्यू) कैरी ओवर होता है। दोनों कंपनियां शेयर करती हैं।
  • एक्सपेंस डिडक्शन्स: पेटेंट, नो-हाउ (धारा 35AB) पर रिजल्टिंग कंपनी को फायदा।
  • लॉस सेट-ऑफ: प्रोपोर्शनल लॉस कैरी फॉरवर्ड, जो टैक्स सेविंग का बड़ा प्लस है।

शेयरधारकों पर टैक्स असर

  • धारा 47(vid) से, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिलने पर कोई कैपिटल गेन नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रोपोर्शनल अलोकेट होता है।
  • कोई डीम्ड डिविडेंड नहीं (धारा 2(22)(v))।

ये सब अगर शर्तें पूरी हों, वरना धारा 41(1) से रेमिशन ऑफ लायबिलिटी पर टैक्स लग सकता है। उदाहरण: मान लीजिए ABC कंपनी का टेक्सटाइल डिवीजन XYZ को डीमर्ज हो रहा है। अगर न्यूट्रल, तो ABC को कोई टैक्स नहीं, XYZ को लॉस मिलेंगे, और शेयरधारकों को फ्री शेयर। लेकिन अगर 75% थ्रेशोल्ड मिस, तो 20% LTCG टैक्स!

नीचे एक सिंपल टेबल से समझें मुख्य टैक्स इम्प्लिकेशन्स:

पक्षटैक्स लाभसंभावित चुनौती
डीमर्ज्ड कंपनीकैपिटल गेन एग्जेम्प्शन (धारा 47)लॉस ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन्स
रिजल्टिंग कंपनीWDV कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन्सधारा 41(1) पर टैक्स अगर लायबिलिटी रिलीज
शेयरधारकशेयर अलॉटमेंट पर कोई टैक्सप्रोपोर्शनल कॉस्ट अलोकेशन जटिल

ये टेबल देखकर साफ है न, कितना बैलेंस्ड है सिस्टम!

डीमर्जर के लाभ और चुनौतियां: रियल लाइफ टच

लाभ साफ हैं – टैक्स सेविंग से कंपनी ज्यादा इनोवेट कर सकती है, निवेशक वैल्यू बढ़ा सकते हैं। रिलायंस केस में, डीमर्जर से Jio का वैल्यू 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, बिना टैक्स हिट। लेकिन चुनौतियां? स्टैंप ड्यूटी (स्टेट लेवल पर 0.5-1%) और GST (गोइंग कंसर्न पर एग्जेम्प्ट, लेकिन ITC ट्रांसफर कॉम्प्लिकेटेड)।

भावुक बात: जब कंपनी बंटती है, तो लगता है परिवार टूट रहा हो। लेकिन सही टैक्स प्लानिंग से ये नई शुरुआत बन जाती है। मैंने कई स्टार्टअप्स देखे जो डीमर्जर से उभरे, बस टैक्स एक्सपर्ट की सलाह से।

डीमर्जर में टैक्स का असर न्यूट्रल हो सकता है, अगर आयकर एक्ट की शर्तें फॉलो करें। ये न सिर्फ पैसे बचाता है, बल्कि बिजनेस को मजबूत बनाता है। लेकिन हमेशा CA से कंसल्ट करें, क्योंकि हर केस यूनिक होता है। अगर आपका बिजनेस डीमर्जर की सोच रहा है, तो ये गाइड आपका पहला स्टेप है। क्या आपके पास कोई डीमर्जर स्टोरी है? कमेंट्स में शेयर करें!

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